मंहगा पडा जेसीबी किराये पर देना दुल्हा को ले जाने वाली जेसीबी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बैतूल। जिले की यातायात पुलिस ने हाल ही में जेसीबी के लोडर बेकट में दुल्हा एवं उसके संग नाबालिग लडके को ले जाने वाले जेसीबी के मालिक के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद ने बताया कि जैसे ही उनके संज्ञान में यह मामला आया। उनके द्वारा जिले की यातायात पुलिस एवं झल्लार पुलिा थाना प्रभारी को तत्काल उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये गए।
वाहन मालिक पर 5000 हजार का जुर्माना
इधर जेसीबी से दुल्हा को ले जाने के मामले में पुलिस ने धारा 39/ 192 एक मोटर व्हीकल एक्ट केे तहत वाहन रवि पिता भीमा बारस्कर निवासी झल्लार के एम पी 48 डी 1097 जेसीबी वाहन 5000 रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया। उक्त जानकारी देते हुए श्री विजय राव माहोरे यातायात पुलिस निरीक्षक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर झल्लार थाना प्रभारी दीपक पाराशर के द्वारा उक्त चालानी कार्रवाई की गई।
दुल्हा पक्ष को भी किया तलब
झल्लार पुलिस थाना प्रभारी द्वारा जेसीबी के लोडर बेकट में बैठ कर जाने वाले सिविल इंजीनियर टाटा कंसलटेंसी की राजगढ जाने दुल्हा पक्ष को थाना बुला कर उन्हे भी हिदायत दी गई कि वे भी यातायात नियमो का पालन करे तथा ऐसी गलती न करे जो जानमाल को नुकसान पहुंचाने के साथ – साथ यातायात नियमो का उल्लघंन करती हैै।
पूरा मामला यह था
राजगढ़ में टाटा कंसल्टेंसी में सिविल इंजीनियर के पद पर कार्यरत अंकुश जायसवाल की शादी बुधवार को पाढर निवासी संजय मालवीय की बेटी स्वाति के साथ थी। जनवासा से मंडप पहुंचने के लिए दूल्हे के घरवालों ने दूल्हे के लिए घोड़ी का इंतजाम किया था, लेकिन दूल्हे ने घोड़ी पर बैठने से इनकार कर दिया और कहा कि वह जेसीबी पर बैठकर ही मंडप तक जाएगा। दूल्हे अंकुश का कहना है कि वह सिविल इंजीनियर है। काम की वजह से रोजाना उसे जेसीबी का काम पड़ता है। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न वह इसी मशीन पर अपनी बरात निकाले। ये काफी यूनीक और इंटरेस्टिंग भी था। इससे उनका काम के प्रति प्यार भी दिखेगा। सारा करा धरा शासकीय सेवको का
इस बारे में जानकारी मिली है कि दूल्हे के बड़े भाई पंकज जयसवाल जो कि ग्राम पंचायत केरपानी में सहायक सचिव है उसके द्वारा अपने कुछ पत्रकार मित्रो की मदद से शादी का तमाशा न्यूज चैनल पर पहले सोशल मीडिया पर वीडियों डाल कर फिर न्यूज चैनल पर खबरो को प्रसारित की गई। बैतूल जिले के जागरूक संगठनो की ओर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को एक लिखित शिकायत देकर पूरे मामले में ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक की इस यातायात नियमो का माखौल उडाने तथा उसके शिक्षक पिता रामदत्त जायसवाल की इस कार्य में सहमति को लेकर शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। इस मामले में दो शासकीय सेवको के द्वारा यातायात कानून एवं सडक सुरक्षा कानून का की अवमानना के लिए पृथक से न्यायालय में परिवाद डालने के लिए कानून विदो से सलाह लेने की भी जानकारी मिली है। बरहाल अभी तक पुलिस ने धारा 39/ 192 एक मोटर व्हीकल एक्ट केे तहत वाहन रवि पिता भीमा बारस्कर निवासी झल्लार के एम पी 48 डी 1097 जेसीबी वाहन 5000 रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया।