अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले दो पंचायत सचिवों की सेवा समाप्त

एक पंचायत सचिव पर वित्तीय अनियमितता का भी आरोप

बैतूल।( Service terminated of two Panchayat Secretaries who are unauthorized absentee A Panchayat Secretary also accused of financial irregularities) जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिलाष मिश्रा ने शासकीय कत्र्तव्य पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले दो ग्राम पंचायत सचिवों की सेवा समाप्ति के आदेश दिए हैं। इनमें एक सचिव पर वित्तीय अनियमितता का भी आरोप है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत भीमपुर की ग्राम पंचायत बाटलाकला के सचिव श्री मनोज पटैया द्वारा पूर्व पद स्थापना (जनपद पंचायत बैतूल की ग्राम पंचायत जसोंदी) के दौरान की गई वित्तीय अनियमितता एवं वर्तमान पद स्थापना ग्राम पंचायत बाटलाकला में स्थानांतरित होकर कार्य पर 25 अक्टूबर 2021 को उपस्थिति उपरांत लगातार वर्तमान दिनांक तक अनुपस्थित हैं। श्री पटैया के विरूद्ध अधिनियम की धारा 89 एवं 92 के अंतर्गत वित्तीय अनियमितता के तहत वसूली राशि 9 लाख 9 हजार 240 रुपए अधिरोपित होने तथा वसूली की कार्रवाई पूर्ण होने पर राशि जमा नहीं करने, अपील प्रस्तुत करने, अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन नहीं देने तथा पदस्थापना ग्राम पंचायत बाटलाकलां में 10 नवंबर 2021 से आज पर्यन्त अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण वित्तीय अनियमितता एवं अनाधिकृत अनुपस्थिति के दोषी पाए गए हैं।
उक्त कृत्यों में दोषी पाए जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2011 के संशोधित नियम अगस्त 2017 के विपरीत होने फलस्वरूप नियम 7 (1) एवं 3 (क) के तहत दण्ड अधिरोपित करते हुए श्री पटैया की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।
इसी तरह जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत दामजीपुरा के सचिव श्री हेमराज घोरसे स्थानांतरण के पश्चात् जनपद पंचायत आठनेर की ग्राम पंचायत गोंडीघोगरा में 11 नवंबर 2021 को कार्य पर उपस्थित प्रदाय कर 12 नवंबर 2021 से लगातार वर्तमान दिनांक तक अनुपस्थित हैं।  दो बार कारण बताओ नोटिस जारी करने पर उक्त सचिव द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया।
श्री घोरसे कार्य पर उपस्थिति उपरांत लगातार आज पर्यन्त अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाए गए हैं। उक्त कृत्यों में दोषी पाए जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2011 के संशोधित नियम अगस्त 2017 के  विपरीत होने फलस्वरूप नियम 7 (1) एवं 3 (क) के तहत दण्ड अधिरोपित करते हुए श्री घोरसे की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।

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