गौवंश तस्कर को 10 वर्ष की सजा का हो प्रावधान

राष्ट्रीय हिन्दू सेना ने सौंपा 7 मांगो का ज्ञापन

बैतूल।  There should be a provision of 10 years imprisonment for the cow smuggler मध्य भारत प्रांत मडिया प्रमुख सुरज खड़िया ने बताया कि मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष केबिनेट मन्त्री पूजनीय महामण्डलेश्वर अखिलेश्वरानंद गिरि स्वामी जी जिले के प्रवास पर आए इस दौरान मुलताई में राष्ट्रीय हिन्दू सेना द्वारा उन्हें गौतस्करी से जुड़े मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में संगठन के प्रदेश संयोजक पवन मालवीय ने बताया कि संगठन गौमाता में कई मांगे उठाता रहा है परन्तु इस पर शासन-प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है।उन्होने कहा कि बैतूल जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से हो रही गौवश की तस्करी को तत्काल संपूर्ण रूप से बदं करवाए जाएं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय ने कहा कि गौ तस्करी में लिप्त वाहन राजसात करते हुए गौतस्करों को जमानत नहीं दी जाए। एवं गोवंश तस्करी में पकड़ाए लोगों को 10 वर्ष की सजा का प्रावधान हो
नर्मदापुरम संभाग अध्यक्ष दीपक कोसे ने कहा कि गौ वंश की गाड़ी भरने वालों को भी गौवंश तस्करी अधिनियम के तहत आरोपी बनाया जाए।साथ ही जिले के प्रत्येक गांव व शहर में गौमाता के मर्त होने पर उनके लिए समाधी स्थल भी चिह्नित किए जाएँ एवं मध्य प्रदेश के प्रदेश ज़िले में कामधेनू चौक बनाया जाए। जिसकी देखभाल हिन्दू संगठन एवं समाजसेवी गण करे
नर्मदापुर संभाग युवा सेना अध्यक्ष मनीष मालवीय ने कहा कि गौ वंश तस्करी में जो गाडिय़ा पकड़ती हैं उन्हें बेचानामा के आधार पर आरोपी बनाया जाता है एवं मुख्य आरोपी बच जाता है पकड़ाई गई गाडिय़ों की उचित जांच कर मुख्य आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया जाए। और गौ माता के उचित उपचार के लिए प्रत्येक ज़िले में गौ एम्बुलैंस दी जाए। ताकी गो माता का इलाज समय पर हो सके ज्ञापन में मांग की गई है कि गौ माता के हित में उक्त मुद्दों पर शीघ्र कार्यवाही की जाए।इस अवसर पर संगठन मुलताई नगर सह संयोजक यश साहू भी के मौजूद थे।

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