14 वर्षीय बालिका के घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले को 3 साल की सजा, रुपय 2000 का अर्थदंड भी लगाया

मुलताई के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी द्वारा 14 वर्षीय एक बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है। मुलताई की विशेष लोक अभियोजक अधिकारी मालिनी देशराज ने बताया कि चेतन पुत्र विजय दातिर निवासी तिवरखेड़ द्वारा 5 अक्टूबर 2020 को पीड़िता को घर में अकेली पाकर उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। चेतन ने पीड़िता के घर के दरवाजे को धक्का देकर उसके घर में घुस गया था और उसके हाथ पकड़ कर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा था। बच्ची की आवाज सुनकर पड़ोसी घर आ गए थे एवं पड़ोसियों को देखकर आरोपी वहां से भाग गया था। पीड़िता ने घटना के संबंध में उसके माता-पिता को जानकारी दी थी। जिसके बाद मुलताई थाने में इस मामले में आरोपी चेतन के खिलाफ विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। न्यायालय ने इस प्रकरण में चेतन को दोषी पाते हुए पॉक्सो अधिनियम में 3 साल के कठोर कारावास एवं रुपय 1000 के अर्थदंड एवं धारा 354 में 1 साल के कारावास एवं रुपय 500 के अर्थदंड एवं धारा 452 में दोषी पाते हुए 1 साल के कारावास एवं रुपय 500 के अर्थदंड से दंडित किया है।

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