Betul News: एसडीएम बैतूल के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने की मांग
नियम के विपरीत जाकर जमानत नहीं देने का लगाया आरोप
Betul News: बैतूल। रामनगर क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा है। यहां निर्माण कार्य शुरू होने के बाद मामला मारपीट में तब्दील हो गया है। इस मामले में पीड़ित महिलाओं द्वारा पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता ने मारपीट के मामले में एसडीएम(SDM) बैतूल के विरुद्ध नियम विरुद्ध कार्यवाही करने एवं पक्षपात का आरोप लगाया है।
पुलिस अधीक्षक(SP) को सौंपे शिकायत आवेदन में आवेदक ने अनावेदक सुभाष पिता चमन लाल राठौर, विमला पति चमनलाल राठौर के विरुद्ध 6 महिलाओं के साथ घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया। आवेदिका ने बताया कि मारपीट की घटना के बाद गंज थाने में दोनों पक्षों पर धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया गया था। गंज (police) द्वारा एसडीएम बैतूल न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों को पेश किया गया।
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि एसडीएम ने नियम विरुद्ध तरीके से मारपीट करने वालों को जमानत दे दी जबकि पीड़ित पक्ष को जमानत नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बही पट्टा एवं नियमानुसार जमानत के दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद भी एसडीएम द्वारा जमानत नहीं दी गई और जेल वारंट काट दिया गया जिसके चलते मां बेटी को जेल में भेजा गया। वहीं मारपीट में शामिल अन्य महिलाओं के खिलाफ भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए इस मामले में एसडीएम बैतूल के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने की मांग की है। गौरतलब है कि भूमि विवाद का यह मामला सिविल न्यायालय में भी प्रस्तुत किया गया है जो अभी लंबित होकर विचाराधीन है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि लोक सेवक होते हुए एसडीएम द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा है।