हिरण का शिकार करने वाले दो शातिर आरोपियो को थाना गंज पुलिस ने किया गिरफ्तार
Betul Mirror News: बैतूल। शुक्रवार को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खण्डारा मे एक व्यक्ति अवैध रुप से वन्य प्राणी हिरण का शिकार कर हिरण के मांस को बेचने की फिराक में है कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक सिध्दार्ध चौधरी के निर्देशन मे तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी एवं एसडीओपी बैतूल श्रृष्टी भार्गव के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी ए.बी. मर्सकोले के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान ग्राम खण्डारा मे आमला रोड से कुछ दूरी अंदर रम्मू के खेत के पीछे टेकरी के पास पहुचकर घेराबंदी कर रैड कार्यवाही की गई।
जहां दो व्यक्ति अपने कब्जे मे वन्य प्राणी हिरण का मांस प्लास्टिक के तसले मे लिये मिले जिनको पकड़कर नाम पता पूछने पर अपना नाम रमेश मोहबे पिता स्व. चोखेलाल उम्र 53 साल तथा अनिकेत मोहबे पिता रमेश मोहबे उम्र 24 साल निवासी ग्राम ग्यारसपुर आमला का होना बताये जिससे वन्य प्राणी हिरण का शिकार करने के संबंध मे मेमोरेण्डम पूछताछ में बताया कि शुक्रवार को दोपहर करीबन 01.00 बजे ग्राम खण्डारा मे रम्मू की बाडी के पीछे टेकरी तरफ जंगल में आये।
हिरण का शिकार पालतु कुत्तो की सहायता से हिरण को लोहे के धारदार चाकू एवं कुल्हाडी से वार करके किये तथा हिरण को काटकर छोटे छोटे टुकडे करना बताये आरोपी रमेश मोहबे से हिरण का मांस मय मुंडा पैर खुर तथा लोहे का चाकू और कुल्हाडी समक्ष पंचानों के जप्त किया गया। दोनो आरोपीगण रमेश मोहबे एवं अनिकेत मोहबे का अपराध धारा धारा 9 (39) 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से आरोपीगणो को विधिवत गिरप्तार किया जाकर प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी गंज निरीक्षक ए.बी. मर्सकोले, उनि आदित्य करदाते सउनि मेघराज लोहिया, प्रआर 351 संदीप इमना कार्यप्रआर 567 सचिन पाटिल, आर 495 सुभाष बघेल, आर 56 नितिन चौहान एवं चालक प्रआर 630 भारतेन्दु आरसे की सराहनीय भूमिका रही है।
नाम आरोपीगण 01.रमेश मोहबे पिता स्व. चोखेलाल उम्र 53 साल निवासी ग्राम ग्यारसपुर 02. अनिकेत मोहबे पिता रमेश मोहबे उम्र 24 साल निवासी ग्राम ग्यारसपुर