संयुक्त संपत्ति बंटवारे के बगैर नियम विरुद्ध कर दी विक्रय

आवेदक ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की मांग

Betul Mirror News/बैतूल। पटवारी हल्का टिकारी तहसील बैतूल के खसरा क्र. 432/2 क्षेत्रफल 0.0020 हे. भूमि पर बिना बटवारे के अवैध रूप से कब्जा करने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत आवेदक सुरेखा मोरे ने पुलिस अधीक्षक एवं थाना कोतवाली में की है। शिकायतकर्ता ने बताया कि पटवारी हल्का टिकारी के खसरा क्र. 432/2 रकबा 0.0020 हे. क्षेत्रफल का प्लाट सुरेखा एवं राजेश पुत्र शंकर की संयुक्त भूमि है। जिसका कोई बटवारा नहीं हुआ। उक्त भूमि के एक भाग का विक्रय अनावेदक राजेश द्वारा अखलेश शर्मा को 21 नवंबर 2022 को बेच दिया गया जो कि कानूनन अवैध है क्योंकि संयुक्त संपत्ति में बटवारा या सहमति सभी पक्षों की होना आवश्यक होता है।

उक्त विक्रय पत्र में ना बटवारा हुआ है ना सहमति दर्शाई गई है। आवेदक का कहना है कि उनके पास उक्त पूर्ण भूमि का वर्षों से कब्जा है। विक्रय पत्र में विक्रेता ने सड़क पर खड़े होकर एवं स्कूटर पर बैठ कर अपना छायाचित्र लगा कब्जा दर्शाया। अब खरीददार द्वारा असामाजिक तत्वों को साथ लेकर जबरदस्ती कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। इसी दौरान नामदेव भोजेकर के साथ धक्का मुक्की, 87 वर्षीय भूतपूर्व सैनिक को जान से मारने की धमकी देकर अवैध रुप से ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास अखलेश शर्मा व उनके गुर्गों द्वारा अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदक ने बताया कि वह महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत है।

बैतूल में नहीं रहने के चलते अनावेदक भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों पर रोक थाम लगाई जाये। आवेदक ने आरोप लगाया कि अखलेश शर्मा एवं उसके साथी द्वारा गुन्डा गर्दी की जा रही है। अखलेश शर्मा द्वारा लोगों को बहकाकर विवाद ग्रस्त संपत्तियों को अवैध रुप से कब्जा किया जा रहा है, इन पर नियंत्रण लगाया जाये। शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया कि संयुक्त प्रापर्टी है उसका बटवारा एक सीमांकन के उपरांत ही उस संपत्ति में कुछ कार्य किया जाए, अखलेश शर्मा एवं उसके गुन्डे साथियों के विरुध्द प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए।

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