भीमपुर तहसीलदार एवं आरआई पटवारी के खिलाफ मनमानी के आरोप

विकासखंड भीमपुर में पेसा एक्ट ग्रामसभा का उल्लंघन

Betul Mirror News/बैतूल। मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट लागू है, पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा को ही सरकार का दर्जा दिया गया है, लेकिन भीमपुर विकासखंड क्षेत्र में सरकार की इस मंशा पर अधिकारी ही पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। क्षेत्र के ग्रामीणों ने तहसीलदार एवं आरआई पटवारी के खिलाफ पेसा एक्ट ग्राम सभा का उल्लंघन करने के आरोप लगाए है। जनपद सदस्य भीमपुर पप्पू काकोडिया ने बताया कि पेसा एक्ट ग्राम सभा भीमपुर द्वारा मनोहर पिता महाजन, मंगल पिता शोभा, चिक्का पिता लिंगा आदिवासी की भूमि पर गैर आदिवासी द्वारा कब्जा करने का प्रस्ताव बनाकर तहसीलदार भीमपुर अनुविभागीय अधिकारी भैंसदेही एवं जिला कलेक्टर को प्रेषित किया गया था।

इसके बावजूद नियम विरुद्ध तरीके से आदिवासियों की जमीन पर बिना आदेश के तहसीलदार द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से ट्रैक्टर जुतवा दिया। उन्होंने बताया आदिवासियों की जमीन पर कलेक्टर के आदेश से भी कब्जा नहीं किया जा सकता है, यह अधिकार आदिवासियों को पहले से ही दिया गया। लेकिन भीमपुर प्रशासन अपनी मनमानी पर उतर आया है। अनुविभागीय अधिकारी भैंसदेही के आदेश का भी उल्लंघन किया जा रहा है।
चार पीढ़ियों से जुताई कर रहे आवेदक
पेसा एक्ट अध्यक्ष ने बताया कि यह भूमि पर कम से कम 4 पीढ़ियों से आवेदक जुताई करते आ रहे हैं। अशोक पचोरिया, मनोहर पचोरिया, राजकुमार पचोरिया, रंजीत पचोरिया भीमपुर द्वारा जबरन कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही जबकि इन लोगो के नाम से किसी प्रकार की कोई भूमि नहीं है। इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। एसडीएम ने इस आदेश को निरस्त कर दिया है। 

उक्त भूमि पर अशोक पचोरिया और क्रेता को किसी भी प्रकार से आज तक कोई कब्जा नहीं दिया गया फिर भी भीमपुर तहसीलदार द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। पप्पू काकोडिया जनपद सदस्य भीमपुर, जयस प्रभारी भीमपुर,भीमपुर पंचायत के उपसरपंच संतोष कुमरे, बबली कुमरे, निधी अध्यक, अकलेश कुमरे सचिव, मनोहर, राजकुमार ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो जयस संगठन इस भूमि को खाली करवाएगा, उसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन की होगी।

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