तजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करने फिर दिल्ली आएगी पंजाब पुलिस

पंजाब के मोहाली की अदालत ने दिल्ली के भाजपा नेता तजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रवितेश इंद्रजीत सिंह की अदालत ने साइबर क्राइम थाना प्रभारी को अगली सुनवाई पर बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा है।

 

पंजाब पुलिस ने बताया कि 1 मई को थाना पंजाब स्टेट साइबर क्राइम, एसएएस नगर द्वारा तजिंदर बग्गा के खिलाफ हिंसा भड़काने, आपराधिक धमकी देने, सोशल मीडिया पर झूठे और सांप्रदायिक भड़काऊ बयान पोस्ट करने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। बग्गा के खिलाफ दर्ज आईपीसी की धाराओं- 153A, 505, 505(2), 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 मई 2022 की तारीख तय की है।

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