नेशनल लोक अदालत के लिए 27 खंडपीठों का गठन

बैतूल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 मई को जिला एवं सत्र न्यायालय बैतूल एवं तहसील न्यायालय-मुलताई, भैंसदेही एवं आमला में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसके अंतर्गत न्यायालयों में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं जिला न्यायाधीश  दीपिका मालवीय से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर मुलताई, भैंसदेही एवं आमला पर लगभग 2883 प्रकरण रेफर किए गए हैं, इसके लिए 27 खंडपीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर कोर्ट फीस की पूर्ण वापसी हो जाती है। न्यायालय प्रक्रिया में लगने वाले समय एवं धन की बचत तथा आपसी कटुता का अंत हो जाता है। नगर पालिका/नगर परिषद द्वारा संपत्ति कर एवं जलकर के प्रकरणों में अधिभार (सरचार्ज) में नियमानुसार छूट दी जा रही है। मप्र नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 162 व 163, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा सम्पत्ति कर अधिभार (सरचार्ज) जल उपभोक्ता प्रभार (सरचार्ज) में नियमानुसार छूट दी जा रही है।

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