पालतू कुत्ते ने मंदिर परिसर में की गंदगी, मालिक को टोका तो हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की दी धमकी

आवेदकों के खिलाफ कर दी झूठी शिकायत, एसआई के खिलाफ बिना जांच के एफआईआर दर्ज करने के आरोप

बैतूल। पालतू जानवर यदि सार्वजनिक स्थान पर मल-मूत्र त्याग कर दे तो मालिक पर आर्थिक दंड लगाया जाता है। आमतौर पर यह नियम कायदे बड़े शहरों में लागू है लेकिन बैतूल जिले में ऐसे नियम लागू नहीं है, पालतू जानवर के मालिक उन्हें सुबह, शाम या रात के समय घुमाने ले जाते हैं और इसी दौरान वो मल-मूत्र करते हैं। पालतू कुत्ते के मालिक के इस कृत्य से जहां स्वच्छता अभियान को पलीता लग रहा है, वहीं कई बार पालतू जानवरों की गंदगी फैलाने की वजह से बड़े विवाद भी सामने आए हैं।
हाल ही में आठनेर में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा रोजाना मंदिर परिसर में कुत्ते से मल मूत्र त्याग करवाया जाता था। जब मंदिर समिति के पदाधिकारी और आम नागरिकों ने इसका विरोध किया तो कुत्ते के मालिक द्वारा मुस्लिम दंगा तक करवाने की धमकी दे डाली। इसकी शिकायत शनिवार को मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने एसपी से की है। श्री बाघेश्वर हनुमान मंदिर समिति आठनेर के सदस्य पिंटू साहू, तिलकचंद लहरपुरे ने एसपी से की शिकायत में बताया कि श्री बाघेश्वर हनुमान मंदिर परिसर गायत्री मंदिर के पास गायत्री नगर में स्थित है जिसका संचालन एवं देख रेख श्री बाघेश्वर हनुमान मंदिर समिति आठनेर के सदस्यों एवं आम जन द्वारा की जाती है। श्री बाघेश्वर हनुमान मंदिर में सदैव श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। 14 मई की शाम के समय अनावेदक कैलाश आवठे अपने पालतू कुत्ते को घुमाने फिराने और शौच कराने मंदिर परिसर में आया था। अनावेदक द्वारा जानबुझ कर कुत्ते को परिसर में शौच कराई गई। समिति के सदस्यों द्वारा समझाने पर अनावेदक आवेदकगणों को गंदी गंदी गालिया देते हुए कुत्ते से कटवाने की धमकी देने लगा।
मंदिर समिति सदस्यों के खिलाफ कर दी झूठी शिकायत
एसपी को सौंपे आवेदन में बताया गया कि अनावेदक द्वारा कहा कि मैं एक मुसलमान हूँ और ज्यादा बात करोगे तो हिन्दू मुस्लिम का दंगा करवा दूंगा और तुम्हारा मंदिर बंद करवा दूंगा। समिति का कहना है इस बात से समिति और हिन्दू समाज की भावना आहत हुई। अनावेदक द्वारा 17 मई को समिति के सदस्य तिलकचंद लहरपूरे व पिन्टू साहू पर गलत आरोप लगाकर झूठी एफआईआर की गई जिसमें एसआई मुकेश पाल द्वारा मामले में बिना जॉच के एफआईआर दर्ज की गई। समिति सदस्यों का कहना है मंदिर समिति में कैमरे की सभी प्रकार की सी.सी.टी वी फुटेज रखी है। उक्त मामले को संज्ञान में लेकर आरोपी के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्यवाही की जाए।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.